इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक टीचर बनने के लिए योग्यता संबंधी बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 69000 सहायक शिक्षक भी पोस्ट-इंटरमीडिएट ट्रेनिंग डिग्री रिक्रूटर्स पाने के हकदार हैं। स्नातक के बाद प्रशिक्षण की कमी के आधार पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति से इनकार करने के लिए उच्च न्यायालय ने गलत फैसला सुनाया।##AGAIN LOCKDOWN: बाहर से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने की सरकार के लिए बनी चुनौती..! स्वास्थ्य विभाग बना रहा ये प्लान..?
हाईकोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा नियमों के अनुसार, सहायक शिक्षक की नियुक्ति 10 + 2 डिग्री है और 45 प्रतिशत अंकों के साथ प्रशिक्षण। ऐसी स्थिति में, इंटरमीडिएट के सहायक शिक्षक भर्ती में एनसीटीई से मान्यताप्राप्त डिप्लोमा धारक की नियुक्ति करने से इनकार सही नहीं है। हाईकोर्ट ने अमेठी के बीएसए को याचिकाकर्ता नियुक्त करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने प्रिया देवी की याचिका पर दिया है। ##CORONA AGAIN LOCKDOWN: होली से पहले लग सकता है LOCKDOWN…?फ़िकीं पर सकती है इस बार की होली..!रहें सावधान।