सिकटी, (अररिया) :- परिवहन योजना के नौवें चरण के लिए आवेदक 31 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के साथ परिवहन सेवा सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना चलाई जा रही है। अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिले, इसको लेकर नौवें चरण का आगाज किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत सामान्य वाहन व एंबुलेंस के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।
योजना का लाभ अधिक से अधिक के नौवें चरण के अंतर्गत 31 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। इसको लेकर परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में यह बताया गया है कि आवेदन में लाभुकों को यह स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि वे सामान्य वाहन के क्रय करने के लिए इच्छुक हैं या फिर एंबुलेंस क्रय के लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदन प्राप्ति एवं निष्पादन के लिए सर्वप्रथम एंबुलेंस के क्रय से संबंधित आवेदनों को अलग कर पंचायतवार एवं कोटिवार उपलब्ध रिक्ति के अनुसार वरीयता सूची बनाई जाएगी।
इसपर प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक करते हुए अनुशंसा का प्रेषण अनुमंडल स्तरीय समिति को किया जाएगा। बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि योजना के तहत कुल 37 लाभुकों को लाभ देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वरीयता सूची बनाने में लाभुकों की शैक्षणिक योग्यता सामान्य रहने पर अधिकतम योग्यता के अंक के आधार पर और सामान योग्यता व सामान अंक होने पर अधिक उम्र वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा। वहीं एक अप्रैल तक एंबुलेंस व 11 अप्रैल तक प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा की जाएगी, जबकि चार अप्रैल को एंबुलेंस व 18 अप्रैल को चयन सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
आपत्ति निराकरण के बाद आठ से 11 अप्रैल व 21-22 अप्रैल तक वाहन क्रय के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का वितरण किया जाएगा। बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर ने कहा कि उपलब्ध रिक्ति के अनुरुप मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत सामान्य वाहन व एंबुलेंस के लिए 31 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। चार से दस सीट वाले वाहन पर एक लाख रुपए अनुदान लाभुक को मिलेंगे।