‘मेरे साहब (एसपी) को नोटिस भेजकर कोर्ट को फोन किया। आज बताता हूँ। आज मैं अपना हुनर दिखाऊंगा। ऐसा मेरा अनुमान है…. बिहार के झंझारपुर के मधुबनी स्थित एडीजे अविनाश कुमार प्रथम के कक्ष में घुसकर कोर्ट में दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले पुलिस अधिकारी और एएसआई ने कोर्ट में दहशत फैलाने की कोशिश की. उसके लिखित बयान के आधार पर झंझारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
एडीजी ने अपने बयान में कहा है कि घोघरडीहा थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण जबरन उनके कक्ष में घुसे और तेज आवाज में बोलने लगे. उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। बार-बार कह रहा था कि बाद में एएसआई अभिमन्यु कुमार भी पहुंचे। मुझ पर पिस्तौल तान दी। बाहर खड़े लोगों ने आकर मुझे बचाया। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए थे. एडीजे ने अपने बयान में कहा कि एक महिला ने उत्पीड़न की शिकायत की थी और थाना प्रमुख के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है. एसएचओ को 16 नवंबर को बुलाया गया था लेकिन वह 18 नवंबर को 2 बजे आए। पुलिस ने दोनों आरोपित पुलिस अधिकारियों की पिस्टल और मोबाइल जब्त कर लिया है। थाने की पिस्टल में पांच गोलियां भरी हुई थीं। इसके अलावा दोनों अधिकारियों के पास से दस गोलियां भी बरामद की गई हैं।
घोघरडीहा थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण और एएसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा ने गुरुवार को झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम के कक्ष में एडीजे पर हमला कर दिया. एडीजे से हाथापाई हंगामे के बीच एसएचओ ने एडीजे पर पिस्टल तान दी। चेंबर से शोर की आवाज आने के बाद अदालत परिसर में मौजूद अधिवक्ता व कर्मियों ने दौड़कर थाना प्रमुख के हाथ से पिस्टल छीन ली, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में आई.
एडीजे के बयान पर दोनों थाने के झंझारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर, हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए विशेष सुनवाई की तिथि 29 नवंबर निर्धारित की है. मधुबनी सिविल कोर्ट एडीजे अविनाश कुमार प्रथम पर हुए हमले का पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. इस संबंध में मधुबनी जिला जज द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर खंडपीठ ने सुनवाई की. न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने गुरुवार शाम साढ़े सात बजे मामले की सुनवाई की. इसके बाद राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विभाग के प्रमुख सचिव और मधुबनी के एसपी को नोटिस जारी किया गया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने मामले की सुनवाई के समय डीजीपी के प्रभारी एडीजी हेड क्वार्टर को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला माना है। उन्होंने यह भी कहा कि मामला बेहद गंभीर है। कोर्ट ने सुनवाई के समय इस मामले से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने का भी आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर की तारीख तय की गई है।
पिस्टल जब्त, पांच गोलियां भरी
उधर, पुलिस ने दोनों आरोपित पुलिस अधिकारियों की पिस्टल और मोबाइल जब्त कर लिया है. एसएचओ की पिस्टल में पांच गोलियां भरी हुई थीं। इसके अलावा दोनों अधिकारियों के पास से दस गोलियां भी बरामद की गई हैं। एडीजे अविनाश कुमार के लिखित बयान पर झंझारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई कि एसएचओ और एएसआई के बाहर खड़े लोगों ने अंदर आकर मुझे बचाया. इस दौरान कई लोग घायल भी हुए थे. एडीजे ने अपने बयान में कहा कि एक महिला ने उत्पीड़न की शिकायत की थी और थाना प्रमुख के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है. एसएचओ को 16 नवंबर को बुलाया गया था लेकिन वह 18 नवंबर को 2 बजे आए।
फैसले को लेकर चर्चा में थे एडीजे
एडीजे अविनाश कुमार अपने कई फैसलों को लेकर लगातार चर्चा में रहे। हाईकोर्ट ने इन पर सुनवाई पर रोक लगा दी है।
गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है – एसपी
मधुबनी एसपी डॉ. सत्य प्रकाश ने बताया कि दोनों पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।