डेस्क : एक समय था जब सहारा इंडिया (Sahara India) का पूरा नाम चलता था, लोग बढ़-चढ़कर इसमें अपना निवेश करते थे? लेकिन, निवेशकों को क्या मालूम था कि उसका सारा पैसा डूब जाएगा, आपको बता दे की देश के करोड़ों लोगों को पैसा सहारा इंडिया सीधे निकल गया? और अब देने से इंकार कर रहा है? ऐसे में उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई है? बीते मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के बड़ा एक्शन लिया। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं।
दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने सेबी के लीगल हेड को 28 मार्च तक कोर्ट में उपस्थित होने के दिशा निर्देश दिया हैं। मामले की सुनवाई संदीप कुमार (एकलपीठ) द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस वक्त संदीप कुमार कई स्कीमों में हुए निवेश की जांच पड़ताल कर रहे हैं, 200 से ज्यादा अधिक याचिकाओं पर संदीप कुमार को अपना फैसला सुनाना है।
इसी बीच एक याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार का कहना है कि सेबी के पास सारा का सारा पैसा जमा करके रखा गया है। इसको लेकर जब संदीप कुमार ने अधिवक्ता से पूछा कि जिन निवेशकों ने आपने पैसा लगाया है वह उन्हें क्यों नहीं लौटाया जा रहा है।
तब अधिवक्ता ने कहा कि सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज कि 24,000 करोड़ से भी अधिक की धनराशि सेबी के पास रखी हुई है। यदि सेबी ने उसे वापस कर दे तो सभी निवेशकों को राहत मिल सकती है। जब यह जानकारी एकल पीठ संदीप को पता चली तो उन्होंने फिर सेबी के अधिवक्ता से कहा कि यदि आपके पास सहारा ग्रुप का पैसा है तो आप उसको क्यों नहीं लौट आ रहे हैं?
तब अधिवक्ता ने कुछ नहीं कहा और अधिवक्ता को निर्देश दिया कि लीगल हेड को 28 मार्च तक अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दें। यह सोचने वाली बात है की पहले की सुनवाई में कोर्ट समेत अन्य राज्य सरकार के साथ भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक अपराध इकाई, सेबी, और कंपनी रजिस्ट्रार को पक्षकार बनाने का निर्देश जारी किया था अब इस मामले की सुनवाई 28 मार्च को होगी।