विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश

बिहार में कोरोना वायरस की बढ़ती गति को देखते हुए सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। इस श्रृंखला में, परिवहन विभाग ने ऑटो, बस और ई-रिक्शा में यात्रा करने वाले लोगों के लिए पान, तम्बाकू, खैनी और गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग का कहना है कि नियमों की अवहेलना करने वालों को भारी जुर्माना भरना होगा।

विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यदि कोई यात्री बस, ऑटो सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान गुटखा, पान और तंबाकू खाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। इसके अलावा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

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विभाग ने वाहन मालिकों, ड्राइवरों और कंडक्टरों के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। विभाग ने बस में 50 प्रतिशत यात्रियों को बैठाने का आदेश दिया है। सवारी पर सवार होने से पहले बस को पवित्र करना अनिवार्य है। बसों और ऑटो स्टैंडों में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

विभाग का मानना ​​है कि बड़ी संख्या में लोग वाहनों से चलते हैं। ऐसी स्थिति में, यदि लोग भोजन और भोजन खाते हैं, तो वे इधर-उधर थूकेंगे, यदि उनमें कोई कोरोना संक्रमित है, तो इससे कोविद का खतरा बढ़ जाएगा। विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि कोरोना दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए एक जोरदार जांच अभियान चलाया जाए। इसमें कहा गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।