सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को शराब बंदी को लेकर कही ये बड़ी बात…!

बिहार (Bihar) में बीते कई वर्षों से श राब की खरीद बेच करने की मनाही है। इसे लेकर समय-समय पर कांग्रेस (Congress) तथा अन्य पार्टी के नेता राजनीति करते रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू (JDU) के नेता नीतीश कुमार (Nitish Kumar) इस मामले पर बात करने से पीछे हो जाते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP Party) की ओर से जेडीयू को नसीहत दी गई है।

अब इस मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बहुत ही अहम निर्णय लेने जा रहे हैं। इस निर्णय के बाद अब लोगों को हवालात नहीं जाना होगा। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं।

नीतीश कुमार को लगी कोर्ट की फ टकार आपको बता दें कि बिहार के नालंदा (Nalanda) में जह रीली श राब के कारण 12 लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। इस मामले को लेकर एनडीए (NDA) के कई नेता बिहार सरकार (Bihar Government) से सवाल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अब इस मामले में कू द पड़ी है।

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भारतीय जनता पार्टी की ओर से जेडीयू को नसीहत देने के बाद अब कुछ लोग यह कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार सरकार जल्दी ही इस मामले को लेकर एक अहम निर्णय ले सकती है।

न्यायालय में बहुत अधिक आ रहे हैं मामले

जैसा कि आपको पता है कि बिहार में एक तरफ सरकार किसी भी तरह से चाहती है कि वहां की जनता श राब की खरीद बेच ना करें तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की जनता भी सरकार की एक भी सुनने को तैयार नहीं है। बिहार से आए दिनों या खबरें आती रहती है कि कोई ना कोई श राब पीने से इस दुनिया को अलविदा कह गया है। वहीं दूसरी तरफ अन्य राज्यों के लोग भी इस मामले को लेकर समय-समय पर सवाल करते रहे हैं। न्यायालय (Court) में प्रत्येक दिन हजारों मामले जाते हैं। जिसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। नए संशोधन से बिहार के लोगों को मिलेगी राहत

अब यह खबर आ रही है कि बिहार सरकार अपने कानून (Laws) में संशोधन कर सकती है। संशोधन करने के बाद बिहार के लोगों को राहत मिलने वाली है। न्यायालय में हजारों के प्रत्येक दिन जा रहे हैं। जिसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। इसी वजह से हवालात में भी लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब लोगों को हवालात नहीं जाना होगा बल्कि उन्हें मजिस्ट्रेट (magistrate) को जुर्मा ने के तौर पर कुछ पैसे देने होंगे। अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट को पैसे नहीं दे पाता है तो ऐसे में उन्हें हवालात जाना ही होगा।