बिहार में उस मुखिया व पंचायत सचिव पर होगा मुकदमा,जो एक अप्रैल 2021 के बाद यदि ये काम किए होगे.

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 1 अप्रैल 2021 के बाद चेक या ड्राफ्ट से प्राप्त राशि का भुगतान करने वाले मुखिया व पंचायत सचिव पर मुकदमा होगा।पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आलोक में कई बार पत्र भेजकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया है कि चेक या ड्राफ्ट से भुगतान न करते हुए 1 अप्रैल के बाद ही ऑनलाइन भुगतान करें.
हालांकि विभाग द्वारा खर्च की गई राशि की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई है कि कुछ पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए ग्राम पंचायतों को चेक और ड्राफ्ट से भुगतान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सभी जिलों के पंचायती राज अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के खातों की पासबुक की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं.

एक अप्रैल के बाद चेक या ड्राफ्ट से लेन-देन के मामले में संबंधित पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव के खिलाफ मामला दर्ज करें. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत 8386 ग्राम पंचायतों को 3500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

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Source-hindustan