12 गुना महंगा हुआ इन वाहनों का फिटनेस और रजिस्ट्रेशन शुल्क, कहीं आपकी गाड़ी भी इस श्रेणी में तो नहीं आती

नई गाड़ियों की तुलना में 15 साल पुरानी गाड़ियों का फिटनेस प्रमाण पत्र लेने और रजिस्ट्रेशन कराने में वाहन मालिकों को अब अधिक पैसे खर्च करने होंगे। प्रदूषण कम करने और सड़कों से 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए फिटनेस व रजिस्ट्रेशन शुल्क में तीन से 12 गुना तक की वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी स्क्रैप पॉलिसी के बाद गाड़ियों का बढ़ा हुआ रजिस्ट्रेशन व फिटनेस शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

पुरानी गाड़ियों को रखने और उसे स्क्रैप कर नई गाड़ी लेने के लिए फिटनेस शुल्म में काफी अंतर रखा गया है। अगर कोई पुरानी मोटरसाइकिल को स्क्रैप कर नई गाड़ी लेंगे तो मैनुअल चलने वाली मोटरसाइकिल में मात्र 400 तो सेल्फ वाली मोटरसाइकिल में मात्र 500 रुपए देने होंगे। वहीं अगर कोई 15 साल बाद भी मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं तो उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए 1000 रुपए देने होंगे।

तीन पहिया वाले या हल्के मोटरयान को स्क्रैप करवाकर अगर कोई नई गाड़ी खरीदेंगे तो उन्हें मैनुअल गाड़ी में मात्र 800 तो सेल्फ वाली गाड़ियों के फिटनेस मद में मात्र 1000 देने होंगे। जबकि तीन पहिया में अगर कोई 15 साल बाद भी गाड़ी चलाना चाहेंगे तो उन्हें फिटनेस के लिए तीन गुना अधिक 3000 रुपए देने होंगे। जबकि 15 साल पुराने हल्के मोटर यान चालकों को फिटनेस प्रमाण पत्र के के लिए 7500 रुपए खर्च करने होंगे।

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इसी तरह मध्यम माल या यात्री मोटर यान को स्क्रैप करवाकर अगर कोई नई गाड़ी लेंगे तो उन्हें मैनुअल गाड़ी के लिए फिटनेस के मद में मात्र 800 तो सेल्फ वाले के लिए 1300 रुपए देने होंगे। जबकि इस श्रेणी में 15 साल बाद भी कोई गाड़ी रखता है तो लगभग आठ गुना अधिक यानी 10 हजार रुपए देने होंगे।

भारी माल या यात्री मोटर यान को स्क्रैप करवाकर नई गाड़ी लेने पर फिटनेस मद में मैनुअल गाड़ी होने पर मात्र 1000 तो सेल्फ वाली गाड़ी के लिए 1500 रुपए ही देने होंगे। जबकि भारी माल या यात्री मोटर यान को 15 साल बाद भी चलाने पर फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए 12 हजार 500 रुपए खर्च करने होंगे। पुरानी गाड़ियों का फिटनेस प्रमाण पत्र समाप्त होने के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र लेने पर उपरोक्त शुल्क के अलावा हर दिन 50 रुपए जुर्माना के तौर पर अतिरिक्त राशि देनी होगी।

रजिस्ट्रेशन भी अधिक देना होगा

पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी वृद्धि की गई है। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाकर अगर कोई नई मोटरसाइकिल लेंगे तो उन्हें रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर मात्र 300 रुपए देने होंगे। जबकि 15 साल से अधिक पुरानी मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन शुल्क 1000 रुपए तय किया गया है। इसी तरह तीन पहिया गाड़ियों को स्क्रैप करवाकर नई गाड़ी लेने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 600 रुपए देने होंगे। जबकि तीन पहिया में पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण कराने पर 2500 रुपए देने होंगे।

हल्के मोटरयान को स्क्रैप कर नई गाड़ी लेने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 600 तो पुराने का रजिस्ट्रेशन कराने पर 5000 रुपए देने होंगे। आयातित मोटरयान को स्क्रैप करवाकर नई गाड़ी लेने पर 2500 तो पुरानी गाड़ियों का नवीनीकरण शुल्क 10 हजार रुपए तय किया गया है। आयातित चार पहिया वाहनों को स्क्रैप करवाकर नई गाड़ी लेने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 5000 तो पुराने का नवीनीकरण शुल्क 40 हजार रुपये तय किया गया है।

Source-hindustan