नगर परिषद बखरी में प्रशासक की नियुक्ति को विभाग की हरी झंडी

बेगूसराय। नगर परिषद बखरी में प्रशासक की नियुक्ति को विभाग की हरी झंडी मिल गई है। सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा डीएम को प्रशासक की नियुक्ति के लिए निर्देशित किया गया है। विभाग के नगरपालिका प्रशासन निदेशालय ने अपनी अधिसूचना संख्या 2997 दिनांक 29 सितंबर- 2021 में लिखा है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 3 (1) क, 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा बखरी सहित राज्य की विभिन्न नगर पंचायतों को नगर परिषद में उत्क्रमित किया गया है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 12 (8) के प्रावधानों के तहत इन उत्क्रमित नगर निकायों का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से छह माह की अवधि तक ही शेष रह जाती है। उक्त अवधि के उपरांत संबंधित नगर निकाय भंग हो जाती है। फलस्वरूप सम्यक विचारोपरांत अधिनियम की धारा 12 (9) के प्रावधानों के अनुसार इन उत्क्रमित नगर परिषदों में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग तथा संपादन करने के लिए संबंधित जिले के डीएम द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है।

मालूम हो कि बखरी नगर पंचायत को उत्क्रमित कर नगर परिषद बनाने की अधिसूचना 11 मार्च 2021 को जारी की गई थी। इसकी अधिसूचना जारी होने से छह माह की अवधि 10 सितंबर 2021 को ही समाप्त हो गई है और नगर परिषद का बोर्ड भंग है। अब नगर वासियों को प्रशासक की नियुक्ति का इंतजार है, जिससे नगर का अवरुद्ध विकास कार्य सुचारू हो सके। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही विभाग को लिख चुका है पत्र

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राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका अधिनियम 2007 की उपरोक्त धाराओं का उल्लेख करते हुए एक सितंबर को ही नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिखकर प्रशासक नियुक्त करने की बात कही थी। पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा था कि नगरपालिका की धाराओं के आलोक में उत्क्रमित नगर निकायों में अधिसूचना जारी होने की अवधि से छह माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए था, परंतु कोविड 19 तथा पंचायत चुनाव के मद्देनजर यह संभव नहीं हो सका। अत: विभाग उत्क्रमित सभी निकायों में नगरपालिका अधिनियम की धारा 12 (9) के तहत प्रशासक नियुक्त करे। एक वर्ष बाकी था नगर पंचायत का कार्यकाल

बखरी नगर पंचायत की स्थापना 11 सितंबर 2012 को हुई थी। इस तरह नगर पंचायत का दूसरा कार्यकाल 11 सितंबर 2022 को समाप्त होना था, परंतु नगर परिषद बनने के बाद नगरपालिका अधिनियम 2007 की सक्षम धाराओं के तहत उसका कार्यकाल एक वर्ष पहले ही समाप्त हो गया है। इससे नगर के सभी माननीय अब खास से आम बन गए हैं। मालूम हो कि नगर पंचायत का दूसरा कार्यकाल सितंबर 2017 से सितंबर 2022 तक था।