पटना हाईकोर्ट का आदेश- 72 घंटे में पैसा वापस करे ईपीएफओ, वरना सैलरी नहीं लेंगे अधिकारी, जानें पूरा मामला
पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने ईपीएफओ को 72 घंटे के भीतर वसूली गई राशि खाते में वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि तय समय के भीतर पैसा वापस नहीं किए जाने पर अधिकारी अपने वेतन का उठाव नहीं करेंगे। कोर्ट ने बैंकों को … Read more