पटना हाईकोर्ट का आदेश- 72 घंटे में लौटाएं ईपीएफओ, नहीं तो अधिकारी नहीं लेंगे वेतन, जानिए पूरा मामला

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पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने ईपीएफओ को 72 घंटे के भीतर खाते में वसूली गई राशि वापस करने का आदेश दिया है. यह भी आदेश दिया गया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर पैसा नहीं लौटाया गया तो अधिकारी उनका वेतन नहीं उठाएंगे. कोर्ट ने बैंकों को … Read more