कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार समेत लगभग पूरे देश को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है. संक्रमण को देखते हुए बिहार पंचायत चुनाव को टाल दिया गया. वहीं जब कोरोना की लहर शांत है तो चुनाव आयोग तेजी से इस चुनाव को कराने की तैयारी कर रहा है. लेकिन इस दौरान आयोग भी संक्रमण के प्रसार को ध्यान में रखते हुए सख्ती बरत रहा है.
मतदान के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही न हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जिसमें मतदाताओं और मतदान केंद्रों पर ड्यूटी में लगे कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. लापरवाही बरतने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं मतदान केंद्र पर कोरोना दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा.
यदि कोई मतदाता बिना मास्क के मतदान केंद्र पर मतदान करने जाता है तो उसे तत्काल 50 रुपये का जुर्माना भरना होगा। चुनाव आयोग किसी भी तरह की लापरवाही पर कुछ भी मानने के मूड में नहीं है। वहीं, आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर मास्क की भी व्यवस्था की जाएगी. पंचायत चुनाव के दौरान हर केंद्र पर मतदाताओं का शारीरिक तापमान भी चेक किया जाएगा. जिनके शरीर का तापमान सामान्य से अधिक पाया जाएगा उन्हें अंतिम समय में वोट देने का मौका मिलेगा।
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पंचायत चुनाव में लगे कर्मियों के लिए मास्क और फेस शील्ड पहनना अनिवार्य होगा। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरी योजना तैयार की है और इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को 5 से ज्यादा लोगों के ग्रुप में प्रचार करने की इजाजत नहीं होगी. साथ ही उन्हें कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा।
मतदान केंद्रों को ठीक से सेनेटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही वोटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी सैनिटाइज किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान कर्मियों और अधिकारियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। आयोग उनके लिए पीपीई किट की भी व्यवस्था करेगा। जिसका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
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