भागलपुर: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने कई पाबंदियां लगाई थीं। ये पाबंदियां छह फरवरी तक लागू की गईं। जो रविवार से खत्म हो रहीं हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में स्कूल फिर से खुलेंगे। दरअसल, कोरोना संक्रमण को लेकर शनिवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी थी, जो टल गई है। बैठक रविवार को दोपहर 12 बजे होगी। इस बैठक में कोरोना के घटते मामले, रिकवरी रेट आदि को ध्यान में रखते हुए पाबंदियों में छूट दी जा सकती है।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पहले ही स्कूलों को फिर से खोलने का संकेत दिया था। ऐसे में स्कूल खोले जा सकते हैं। कल होने वाली बैठक में नाइट कर्फ्यू हटाने, सिनेमा हाल, पार्क, जू और आठ बजे के बाद मार्केट खोलने पर फैसला हो सकता है। यहां ये भी बता दें कि दिल्ली में कोरोना को लेकर लागू की गई सख्ती में कई छूट दी जा चुकी है। बिहार सरकार भी इस बात को ध्यान में रखेगी।
एक नजर डालते हैं 6 फरवरी तक लागू पाबंदियों पर
- सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलने के आदेश हैं।
- आवश्यक सेवाओं (इमरजेंसी सेवा) को इससे मुक्त रखा गया है।
- सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठान 8:00 बजे रात्रि तक ही खोलना है।
- प्री स्कूल से लेकर आठवीं कक्षा तक के विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रखने का आदेश।
- नवमी तथा उच्चतर कक्षाओं से संबंधित विद्यालय कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश।
- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आम जनों के लिए बंद रखने का आदेश।
- सभी सिनेमा हाल, शॉपिंग माल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रखने का आदेश।
- रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ ही अनुमान्य होगा और सभी कर्मी को भी दोनों टीके ले चुके होंगे यह सुनिश्चित करना होगा।
- विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं।
- डीजे और जुलूस पर बैन। संबंधित थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना देनी होगी।
- अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई।
- सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% उपयोग की अनुमति रहेगी सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू।
- सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध।