PRIVET SCHOOL  के लिये नीतीश सरकार का बड़ा फरमान:बिहार में सरकारी स्कूलों के इतने किमी के दायरे में PRIVET SCHOOL खोलने पर लगेगा प्रतिबंध.

सड़क खोलने वाले निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए, पटना के जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को एक प्रस्ताव भेजा है कि सरकारी स्कूलों को तीन किलोमीटर के दायरे में निजी स्कूलों के लिए खुला होना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने प्रस्ताव में कहा कि सरकारी स्कूलों के आसपास निजी स्कूल खुलने के कारण दोनों स्थानों पर कई बच्चों का नामांकन होता है। हर साल निजी स्कूल खोले जा रहे हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है।

निजी स्कूलों को मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा

जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि अब निजी स्कूलों को सरकार से मंजूरी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद जिला शिक्षा कार्यालय में गठित तीन सदस्यीय समिति स्कूल के आवेदन की जांच करेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी समिति के सचिव होंगे। स्कूल सभी मानकों को पूरा करने के बाद ही समिति सहमति देगा। सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए 36 मानदंड तैयार किए गए हैं।

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सभी शिक्षकों को निजी स्कूलों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए

जिला शिक्षा अधिकारी ज्योति कुमार ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को लिखे पत्र में कहा है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत सभी निजी स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है। सरकारी स्कूलों में वही शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करते हैं। अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त की जा रही है, लेकिन निजी स्कूलों द्वारा मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है। स्वीकृति से पहले कई बार निजी स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन स्वीकृति के बाद निजी स्कूलों के प्रशिक्षित शिक्षक नौकरी छोड़ देते हैं।

शिक्षक-छात्र अनुपात का पालन नहीं किया जा रहा है:-

निजी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के अनुपात का भी पालन नहीं किया जा रहा है। सुनिश्चित करें कि अनुमोदन के दौरान सभी शिक्षक निजी स्कूलों में प्रशिक्षित हों। जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित समूहों के बच्चों के अनिवार्य नामांकन पर विशेष जोर दिया है।