नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में 9534 पदों के लिए उप-निरीक्षक भर्ती की अधिसूचना में दो बदलाव किए गए हैं। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर जारी अधिसूचना में कहा है कि इस भर्ती के लिए वही आवेदन कर सकता है जो 2 जुलाई 1993 से पहले पैदा हुआ है और 01 जुलाई 2000 से बाद में नहीं है। जबकि पहले जारी अधिसूचना में कहा गया था कि इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का जन्म 1 जुलाई, 1993 से पहले नहीं और 1 जुलाई 2000 से पहले हुआ होगा।
इसके अलावा, बोर्ड ने वैवाहिक स्थिति के बारे में नियमों को भी स्पष्ट किया है, जिसमें यह कहा गया है कि जिसने एक महिला या पुरुष से शादी की है, जिसका पति या पत्नी पहले से ही जीवित है या जिसकी पत्नी / पति किसी महिला / पुरुष के साथ रहते हुए जीवित है। विवाहित, वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन अगर राज्य सरकार यह निर्णय लेती है कि ऐसे व्यक्ति के लिए वैयक्तिक कानून के तहत ऐसी शादी अनुमन्य है और विवाह के लिए अन्य पक्ष और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं। ऐसे व्यक्ति को छूट दी जा सकती है।
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यह नियम पहले वैवाहिक स्थिति में था
पुराने नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसे पुरुष / महिला उम्मीदवार जिनके एक से अधिक पति या पत्नी जीवित हैं, या एक महिला उम्मीदवार जिसने पहले से शादी कर ली है, सेवा में एक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। एक पत्नी को जीवित रखा है। लेकिन सरकार इस नियम को लागू करने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है यदि यह हल हो जाए कि ऐसा करने के लिए एक विशिष्ट कारण मौजूद है।
आवेदन 30 अप्रैल तक किए जा सकते हैं
यूपीपीआरपीबी ने 25 फरवरी को यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस के 9027, प्लाटून कमांडर पीएसी के 484 और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था।इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया uppbpb.gov.in पर जारी है जो कि 30 अप्रैल 2021 की रात 11 बजकर 59 मिनट तक चलेगी। यूपीपीआरपीबी ने कहा है कि उम्मीदवार बदलावों को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन करें।नोटिफिकेशन की अन्य सभी बातें पहले जैसी ही रहेंगी।
Source -news18