रांची. झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली के संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इसके साथ ही अब नियुक्ति (Jharkhand Teachers Job) का रास्ता भी साफ हो गया है. हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नई नियमावली के अनुसार हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करना जरूरी हो गया है. बता दें, इससे पहले अब तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, वह 2015 में बनायी गयी नियुक्ति नियमावली से होती रही हैं.
संशोधित नियमावली में किये गये अहम बदलाव में एक बदलाव यह है कि तीन वर्षीय स्नातक डिग्रीधारी के अलावा पीजी की डिग्री लेनेवाले स्टूडेंट्स भी योग्य होंगे. नियमावली की अधिसूचना के मुताबिक माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए माध्यमिक स्तर तक जिन विषयों की पढ़ाई होती है, उन विषयों को लेकर 3 साल की स्नातक की डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा संबंधित विषय में पीजी की डिग्री के साथ बीएड किये हुए उम्मीदवार भी नियुक्ति के लिए योग्य माने जायेंगे.
चयन परीक्षा में 50 फीसदी अंक अनिवार्य
नियमावली की अधिसूचना के मुताबिक माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए माध्यमिक स्तर तक जिन विषयों की पढ़ाई होती है उन विषयों को लेकर 3 साल की स्नातक की डिग्री होनी जरूरी है. वहीं चयन परीक्षा में 50 फीसदी अंक अनिवार्य होंगे. नियुक्ति के लिए जो परीक्षा ली जायेगी उस परीक्षा के पेपर एक और पेपर दो में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी. उम्मीदवार को दोनों पेपर मिला कर 50 फीसदी अंक लाने होंगे.
चयन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जायेंगे. चयन परीक्षा से संबंधित सिलेबस बाद में जारी किया जायेगा. नियमावली की अधिसूचना में कहा गया है कि इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति भी की जायेगी.
Source-news 18