यूपी में आज से कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में स्थित रेस्टोरेंट सप्ताह में पांच दिन सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में बाजारों के खुलने का समय भी रात 9 बजे तक बढ़ा दिया गया है। शनिवार और रविवार का साप्ताहिक बंद जारी रहेगा। सोमवार से शुक्रवार तक मॉल भी खुलेंगे।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि साप्ताहिक बंद के दौरान राज्य भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सेनिटाइजेशन और फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। रेस्टोरेंट के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क और होटल के अंदर रेस्टोरेंट और एक कुर्सी को छोड़कर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बीच वाली कुर्सियों पर न बैठने पर क्रॉस या ‘बैठो मत’ का निशान होगा। मॉल की दुकानों और रेस्तरां के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड की दुकानों में इन शर्तों का पालन करते हुए बैठकर या खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्यजीव पार्क, पार्क और उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जा सकते हैं।
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सरकारी दफ्तरों में रहेगी पूरी उपस्थिति
आदेश के अनुसार सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरी उपस्थिति रहेगी और कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क लगाना अनिवार्य होगा। निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी यही शर्त अनिवार्य होगी। निजी कंपनियां हॉग फ्रॉम वर्क सिस्टम को बढ़ावा देंगी और हर निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
सिनेमा हॉल और जिम नहीं खुलेंगे
आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम खोलने की इजाजत नहीं होगी. शिक्षण कार्य के लिए स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। विभागीय आदेशानुसार माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों एवं कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति होगी। बुनियादी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए स्कूल जाने की अनुमति होगी। इसके लिए स्कूलों के प्रशासनिक कार्यालय खोले जाएंगे। शादी समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार बंद या खुले स्थानों में एक बार में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को अनुमति दी जाएगी। इन प्रतिबंधों के अनुपालन के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।
पांच सौ से ज्यादा केस मिलने पर छूट खत्म
आदेश में कहा गया है कि जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की दैनिक कोरोना रिपोर्ट के आधार पर कुल सक्रिय कोरोना मामले 500 से अधिक होंगे, वहां कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी और सभी अनुमेय गतिविधियों को फिर से रोक दिया जाएगा।