बिहार पंचायत चुनाव : मतगणना को लेकर आयोग ने जारी किया निर्देश, ऐसे होगी मतगणना

राज्य चुनाव आयोग ने मतगणना की पूरी प्रक्रिया के लिए एक कार्य दिवस का कार्यक्रम निर्धारित किया है. मतगणना हॉल और टेबल की संख्या निर्धारित करने के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं. प्रत्येक दौर में संबंधित प्रखंड की कम से कम चार पंचायतों के मतों की गिनती एक साथ की जा सकेगी.

आयोग के अनुसार, पिछले विधानसभा चुनाव, 2020 के अनुभव से मतगणना हॉल की संख्या आवश्यकतानुसार 4 या अधिक रखी जा सकती है। जिसमें प्रखंड के अधिकतम चार वार्ड वाली पंचायत के वार्डों की संख्या के अनुसार मतगणना तालिकाओं की संख्या निर्धारित की जा सकती है. वहीं निर्वाचन अधिकारी पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में नियुक्त अपर सहायक निर्वाचन अधिकारी की मदद ले सकते हैं. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जा सकती है.

आयोग के अनुसार, प्रत्येक मतगणना हॉल में मेजों की घेराबंदी की उचित व्यवस्था की जाएगी ताकि मतगणना एजेंटों द्वारा वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ न की जा सके. लेकिन मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना टेबल पर चल रही पूरी मतगणना प्रक्रिया को देखने के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

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रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि घेराबंदी पारदर्शी हो या घेराबंदी के लिए इस्तेमाल किए गए बांस या अन्य सामग्री को बीच या उससे ऊपर की दूरी पर रखा गया हो ताकि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से दिखाई दे। घेराबंदी करने का सटीक तरीका रिटर्निंग अधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अनधिकृत या अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ नहीं की गई है।