पटना। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत आम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पोस्टर-बैनर लगाने की जिज्ञासा को दूर करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में कोई भी उम्मीदवार अपने घर, चुनाव कार्यालय और अपने प्रचार वाहन में प्रचार के लिए पोस्टर और बैनर लगा सकता है.
आयोग द्वारा ऐसे पोस्टर और बैनर लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। आयोग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. कहा गया है कि चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार अपने कार्यालय खोल सकते हैं.
वह संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को उस स्थान के बारे में सूचित करेंगे जहां उनका चुनाव कार्यालय स्थित है। कार्यालय आदि खोलने पर होने वाला खर्च भी चुनाव खर्च की सीमा के भीतर होना चाहिए।
इस संबंध में आयोग से कई जिलों के पंचायतों के उम्मीदवारों और चुनाव अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. यह पूछा गया कि क्या उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए अपने आवास पर पोस्टर और बैनर आदि लगा सकते हैं या नहीं।
इसी तरह यह भी जानकारी मांगी गई कि वह अपने चुनाव प्रचार के लिए कार्यालय खोल सकते हैं या नहीं और प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहन पर पोस्टर व बैनर लगा सकते हैं या नहीं।