प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) पहले की तरह पंचायत समिति के कार्यों की निगरानी करते रहेंगे. इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने यह भी कहा है कि समिति गठित करने का काम बीडीओ देखेंगे. हालांकि इस पर प्रखंड पंचायत राज अधिकारियों (बीपीआरओ) ने आपत्ति जताते हुए विभाग के प्रमुख सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है.
ज्ञात हो कि बीडीओ के स्थान पर बीपीआरओ को पंचायत समिति का कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है. इस संबंध में पंचायत राज अधिनियम में भी संशोधन किया गया है। इसके बाद विभाग द्वारा बीपीआरओ को कार्यपालक अधिकारी के पद पर तैनात किया गया है। बीडीओ के कार्यों की अधिकता को देखते हुए सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर इस प्रणाली की स्थापना की थी।
इस बीच विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बीडीओ पहले की तरह निगरानी और स्थापना का काम देखता रहेगा, लेकिन बिहार पंचायत सेवा संघ ने विभागीय प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज करायी है. इसमें संघ ने कहा है कि अधिनियम की धारा 61(बी) में प्रावधान है कि पंचायत समिति के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों या पदाधिकारियों के कर्तव्यों का निर्धारण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण कार्यपालक पदाधिकारी करेंगे. इस प्रकार, उक्त आदेश कार्यपालक अधिकारियों को दी गई शक्ति के विरुद्ध है। ऐसे में उपरोक्त दोनों अधिकारियों के बीच असमंजस और टकराव की स्थिति बनेगी।