पटना: सड़क दुर्घटना में जख्मी को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को पांच हजार रुपये सम्मान राशि दी जाएगी। सुरक्षित यात्रा के लिए सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के साथ पार्किंग की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। नए पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए अनापत्ति देने के समय प्रदूषण जांच केंद्र स्थापना के लिए तीन लाख रुपये अनुदान योजना का लाभ दिया जाएगा। इस आशय का निर्देश जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने शनिवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 223 वाहन प्रदूषण जांच केंद्र हैं। पटना में 211 पेट्रोल पंप संचालित हैं, लेकिन मात्र 72 पंपों पर ही वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित हैं। डीएम ने जिले में नए पेट्रोल पंप के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देते समय प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। बताया गया कि अब पेट्रोल पंपों के लाइसेंस नवीकरण के समय ही प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना अनिवार्य होगा। नए प्रविधान के तहत प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित लाभार्थी को तीन लाख रुपये अनुदान भुगतान किया जाएगा। इस योजना का लाभ बेलछी प्रखंड में चयनित लाभार्थी को दे दिया गया है।
वाहनों की जांच और जुर्माना
सुरक्षित यात्रा, यातायात नियम का अनुपालन के लिए वाहन जांच अभियान चलाकर जुर्माना वसूला जाएगा। बीते तीन माह में जांच के दौरान 2 करोड़ 63 लाख 500 रुपये बतौर जुर्माना राशि वसूली की गई। जुर्माना वसूली में परिवहन विभाग का योगदान 1 करोड़ 29 लाख 51 हजार रुपये रहा है। यातायात पुलिस ने 1 करोड़ 50 लाख 82 हजार रुपये वसूल किया। पुलिस ने सात लाख 30 हजार 520 रुपये वसूले। डीएम ने बताया कि कोविड काल के दौरान वाहन चेकिंग से 34.38 लाख जुर्माना राशि वसूली गई है। परिवहन कार्यालय ने ओवर लोडिंडग के खिलाफ 1.29 करोड़ रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वालों से 9.88 लाख रुपये और प्रदूषण मामले में 85000, फिटनेस के लिए 40000, हेलमेट के लिए 8000 रुपये वसूले गए। डीएम ने शहर में सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर नियमित गैस उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया।