नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए राजधानी में सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का एलान किया है। यह नाइट कर्फ्यू सोमवार (27 दिसंबर) से शुरू होगा जो रात 11 बजे से लेकर अगले दिन सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की अनुमति होगी। बेवजह बाहर निकलने वालों लोगों पर सख्ती बरती जाएगी।
सड़कों पर मौजूद पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी नाइट कर्फ्यू का पालन कराएंगे। इसके साथ ही ये अधिकारी कोरोना बचाव से जुड़े सभी प्रावधानों का पालन भी सुनिचित करवाएंगे और नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्ती बरते हुए उनका चालान भी काटेंगे।
इस बारे में दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देशभर में ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने समय पर नाइट कफ्र्यू लगाने का निर्णय लिया है। इससे कोरोना के नये वेरिएंट को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी।
यहां बता दें कि इससे पहले बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की भीड़ एवं कोरोना नियमों के उल्लंघन पर एलजी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन को सख्ताई के साथ कोविड नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। वे लगातार इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि ओमिक्रोन के खतरे के चलते डीडीएमए दिल्ली में पहले ही क्रिसमस एवं नये साल के कार्यक्रमों एवं पार्टियों पर रोक लगा चुका है। अब इस कड़ी में सरकार द्वारा राजधानी में नाइट कफ्र्यू की घोषणा की गई है।
इससे पहले देश भर में मध्यप्रदेश के बाद हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व पुडुचेरी में नाइट कर्फ्यू लग चुका है एवं सरकारों ने इसमें और ज्यादा सख्ती बरतने की बात कही है।आज भी संक्रमण दर 0.55 से ऊपर रही तो लगेगा ग्रेप एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में जिस तरह रोजाना कोरोना एवं ओमिक्रोन के मामले में बेतहाशा वृद्घि हो रही है। रविवार को संक्रमण दर 0.55 प्रतिशत रही, यदि सोमवार को भी संक्रमण दर इतनी या इससे अधिक रही तो राजधानी में दिल्ली सरकार द्वारा जारी ग्रेडेड एक्शन रेस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू हो जाएगा।
दिल्ली में इन चीजों पर है प्रतिबंध
- सार्वजनिक स्थलों पर नए साल के आयोजनों पर रोक
- कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले माल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
- फेस मास्क लगाना जरुरी
- मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई के आदेश
- अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो दुकानों पर नहीं मिलेगा सामान, माल में नही मिलेगी एंट्री
- सरकारी दफ्तरों में बिना मास्क के घुसने पर रोक
- होटल, बार या रेस्टोरेंट कुल सीटों के मुकाबले 50 फीसद सीटों पर ही संचालित किए जाएं।
- राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और किसी की भीड़ वाले आयोजनों पर रोक रहेगी।
- बैंक्वेट हाल में शादी, मीटिंग, कान्फ्रेंस और प्रदर्शनी के अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं होगा।
- शादी समारोहों में सिर्फ 200 लोग शामिल हो सकेंगे।
- भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अधिकारी करेंगे औचक निरीक्षण
- कार्य स्थल और बाजारों में नो मास्क, नो एंट्री (बिना मास्क प्रवेश वर्जित) नियम लागू
- दुकानदार बगैर मास्क वाले ग्राहकों को सामान नहीं देंगे। Source Dainik Jagran