लोकसभा में पेश हुआ नया टेलीकॉम बिल
केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में नया टेलीकॉम बिल, 2023 लोकसभा में पेश कर दिया है. टेलीकॉम बिल सरकार की ओर से टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया.
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आपको बता दें कि यह नया टेलीकॉम बिल 1885 के टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा।
बिल से ओटीटी की परिभाषा हटा दी गई. सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी. सरकार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए मुफ्त स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाला जुर्माना भी कम कर दिया गया.
टेलीकॉम कंपनी पर अधिकतम 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. फिलहाल टेलीकॉम कंपनियों पर अधिकतम 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. नए टेलीकॉम बिल के मुताबिक अब ट्राई के चेयरमैन और सदस्य प्राइवेट सदस्य हो सकते हैं.
सरकार ने दिवालियापन से जुड़े प्रावधानों को हटा दिया. सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों का ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान भी हटा दिया. सरकार डीटीएच कंपनियों को बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम भी देगी।
ब्याज के साथ-साथ टेलीकॉम कंपनियों की पेनाल्टी माफी का प्रावधान भी हटा दिया गया है. बिल के मुताबिक सरकार डीटीएच कंपनियों को बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम भी देगी. सरकार सैटेलाइट सेवाओं के लिए नए नियम ला सकती है।