भभुआ: माप तौल विभाग ने भभुआ बाजार के साथ- साथ कैमूर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल 50 दुकानदारों को नोटिस भेजा है। दरअसल निरीक्षण के क्रम में माप तौल विभाग को तराजू, बाट व मीटर मापक यंत्र आदि में गड़बड़ी पाई गई। जिसके बाद माप तौल विभाग निरीक्षक अजय कुमार साहा ने संबंधित 50 दुकानों को नोटिस भेजा है।
पदाधिकारी ने बताया कि माप तौल विभाग से संबंधित पर 40 केस कोर्ट में भेजे जा रहे हैं। इससे पहले भी कुछ मामले न्यायालय में लंबित है। निरीक्षक ने बताया कि कि एल एम ए एक्ट 2009 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। जिनको नोटिस दिया गया है उनको एक सप्ताह के अंदर कार्यालय पहुंचकर तराजू बाट व मीटर आदि का सत्यापन कराने के लिए कहा गया है। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। कैमूर जिले में अब तक कुल 1200 के आसपास व्यवसायी माप तौल विभाग से रजिस्टर्ड है।
ज्ञात हो कि कैमूर जिले में करीब सभी प्रखंड बाजार व दुकानों को मिलाकर करीब 10 हजार के आसपास दुकानें होगी। जबकि मात्र 1200 ही दुकानदार माप तौल विभाग से रजिस्टर्ड है। जिले में सब्जी दुकान, होटल, किराना दुकान, पेट्रोल पंप व सरकारी डीलरों के यहां माप-तौल कर ग्राहकों को सामान दिया जाता है। मिठाई के दुकानों में डिब्बा के साथ सामान तौला जाता है। जबकि, माप-तौल विभाग के निर्देशानुसार पहले मिठाई को तौल कर डिब्बा में रखना है, लेकिन, कई ग्राहकों को यह बात पता नहीं है। जिसके कारण ग्राहकों को आसानी से मिठाई दुकानदार चूना लगाते हैं। न्यूनतम पांच हजार जुर्माना
किसी दुकानदार के पास माप और तौल से संबंधित निबंधन नहीं होने पर विभाग की ओर से नोटिस दिया जाता है। इसके बाद दुकान का निबंधन नहीं होने पर दुकानदार पर छापेमारी कर सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज करा दिया जाता है। इसके तहत विभाग के द्वारा न्यूनतम पांच हजार रुपया का जुर्माना वसूल किया जाता है। दुकान में मैनुअल कांटा का निबंधन दो साल का होता है। इलेक्ट्रानिक कांटा का एक साल का निबंधन विभाग के द्वारा किया जाता है। बटखारा का ये है मानक -माप-तौल विभाग का का कार्य विभिन्न प्रतिष्ठानों में तराजू, बटखारा, इलेक्ट्रानिक उपकरण, मीटर गेज, नोजल की जांच और प्रमाणित करना कि वजन या माप सही है या नहीं। बटखारा का सत्यापन के करते समय यह देखा जाता है कि बटखारे का वजन कितना है। जांच में एक किलो का बटखारा का वजन 900 ग्राम पाए जाने पर 100 ग्राम वजन का पीतल लगाकर विभाग के द्वारा मुहर लगा दिया जाता है। निबंधन का शुल्क : (स्त्रोत माप-तौल विभाग) तराजू-बटखारा वाले दुकान: दो किलोग्राम के बटखारा का 50 रुपये, इसके बाद अतिरिक्त चार्ज पेट्रोल पंप: एक नोजल पर 1500 रुपये, संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त चार्ज कपड़ा दुकान: एक मीटर गेज पर 20 रुपये, इसके अतिरिक्त चार्ज 220 रुपये तक किया जा सकता है। रिन्यूल: इसके लिए मूल निबंधन राशि लगती है। अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाता है।