नए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, अस्थायी वाहन पंजीकरण आदि बनाने के उद्देश्य से आपको राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) का दौरा नहीं करना पड़ेगा। अब घर बैठे इन सभी कामों को करना संभव होगा। केंद्र सरकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कुल 16 सुविधाएं ऑनलाइन करने जा रही है। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणित करना होगा।
इस संबंध में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 29 जनवरी को 15 दिनों में सभी राज्यों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इसके बाद नया नियम अगले महीने यानी फरवरी तक लागू हो जाएगा। नए नियम में सरकारी पोर्टल पर आधार कार्ड नंबर के प्रमाणीकरण और परिवहन क्षेत्र में 16 सुविधाएं शुरू करने का उल्लेख है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए परिवहन क्षेत्र के कामकाज को संपर्क रहित बनाया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, नवीनीकरण, डुप्लिकेट डीएल, डीएल में पता और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, अस्थायी वाहन पंजीकरण, पंजीकरण के लिए एनओसी, डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन स्थानांतरण आदि शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि आधार प्रमाणीकरण के साथ। , डीएल और वाहन पंजीकरण के लिए कई प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। इससे राज्यों में आरटीओ के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को उक्त कार्यालयों को ऑनलाइन करने की मंजूरी दी गई है।
ड्राइविंग लाइसेंस का फर्जीवाड़ा रुकेगा
ऑनलाइन आधार कार्ड की नई प्रणाली से विभिन्न राज्यों के व्यक्ति को कई ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से रोका जा सकेगा। वहीं, दूसरे राज्य में चोरी के वाहनों के पंजीकरण के रैकेट को बंद किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि आधार को प्रमाणीकरण के लिए एक वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में अपनाया जाएगा।