LOCKDOWN ALERT:  लॉकडाउन के दौरान बिहार में सड़क पर बिना अनुमति गाड़ी लेकर निकलना पड़ेगा महंगा, जुर्माने के साथ होगी कठोर कार्रवाई..

LOCKDOWN ALERT:  बिहार में कोरोना संक्रमण के गहराते संकट को देखते हुए राज्य की नीतीश सरकार ने पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू कर दिया है. इस दौरान प्रशासन इसे सख्ती से लागू करने में जुटा हुआ है. वहीं, परिवहन विभाग ने राज्य में जारी लॉकडाउन में बिना अनुमति के वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है. अब बिना परमिट के सड़क पर पकड़े जाने वाले वाहनों पर नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट की कानूनी धारा के तहत सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. परिवहन विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान जिन वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी गई है, उनसे इन नियमों का सख्ती से पालन करें. इनका संचालन हर हाल में बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

नए निर्देशों के अनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों और जिला स्तर पर एमबीबीएस डिग्रीधारी डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार में जाने की अनुमति दी गई है. साथ ही मछली और पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल होने वाले परिवहन पर प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निर्धारित सीटिंग कैपेसिटी का आधा ही इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है।

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केवल रेल और उड़ान से जुड़े और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले और वैध सेवाओं वाले लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। वहीं, अनुमानित कार्यों से जुड़े कार्यालयों के सरकारी वाहनों को भी अनुमति दी गई है. जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए जारी किए गए निजी वाहनों को चलने की अनुमति होगी।

सभी प्रकार के मालवाहक वाहन और निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज या ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हैं और जिनके पास टिकट हैं, ऐसे वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है। सरकारी सेवकों और अन्य मान्यता प्राप्त सेवाओं के निजी वाहनों को भी नहीं रोका जाएगा।

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