रांची में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद यादव को 139 करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
राजद सुप्रीमो को इस मामले में 15 फरवरी को दोषी ठहराया गया था और आज यानी 21 फरवरी को सजा सुनाई गई। सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को डोरंडा कोषागार से ₹139.35 करोड़ की अवैध निकासी का दोषी पाया है।
सजा के बाद लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि ‘वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों से फँसाते है।’ लालू यादव ने लिखा, “अन्याय असमानता से, तानाशाही ज़ुल्मी सत्ता से, लड़ा हूँ लड़ता रहूँगा, डाल कर आँखों में आँखें, सच जिसकी ताकत है, साथ है जिसके जनता, उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाखें।”
उन्होंने आगे लिखा, “मैं उनसे लड़ता हूँ जो लोगों को आपस में लड़ाते है, वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों से फँसाते है। ना डरा ना झुका, सदा लड़ा हूँ, लड़ता ही रहूँगा, लड़ाकों का संघर्ष कायरों को ना समझ आया है ना आएगा।”
पिछले हफ्ते दोषी ठहराए जाने के बाद होटवार जेल से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची में स्थानांतरित किए गए 73 वर्षीय बुजुर्ग राजनेता को पहले झारखंड में दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। ।
लालू यादव के वकील ने कहा था कि वरिष्ठ नेता वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए सोमवार की सुनवाई में शामिल होंगे। फैसला सुनाए जाने के समय वह पिछले मंगलवार को अदालत में मौजूद थे।