बिहार पंचायत चुनाव 2021: जानिए चुनाव सभा और जुलूस के नियम, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

राज्य चुनाव आयोग ने 24 सितंबर से शुरू हो रहे पंचायत चुनाव के 11 चरणों के दौरान उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत उम्मीदवारों को हाट बाजार या भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थान पर चुनावी सभा करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।

बुलाने की अनुमति

इस तरह की बैठक के आयोजन के बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशन को पूर्व सूचना देनी होगी। बैठक आयोजित करने की अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दी जाएगी। बैठक आयोजित करने के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग की आवश्यक अनुमति बैठक से पहले लेनी होगी। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर या हैंड माइक का इस्तेमाल किया जाएगा। साउंड एम्प्लीफिकेशन डिवाइस, हैंड माइक से चुनाव 48 घंटे पहले शाम 5 बजे तक ही किया जा सकेगा।

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बिना लाइसेंस या परमिशन के ना करें ये काम

यदि कोई उम्मीदवार बिना लाइसेंस या अनुमति के प्रस्तावित बैठक में लाउड स्पीकर, हैंड माइक का उपयोग करता है, तो जमादार या उससे ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी उसे जब्त कर सकता है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

जुलूस में कोई गड़बड़ी न हो, उम्मीदवार की होगी जिम्मेदारी 

चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में बाधा डालने या बाधित करने से रोकना चाहिए। यदि दो अलग-अलग उम्मीदवारों द्वारा आसन्न स्थानों पर बैठकें की जा रही हैं, तो लाउडस्पीकरों को विपरीत दिशाओं का सामना करना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को कोविड-19 के संबंध में केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा।

जुलूस का स्थान पहले से तय कर लिया जाए

प्रत्याशी द्वारा जुलूस निकाले जाने की स्थिति में जुलूस के प्रारंभ होने का स्थान, समय एवं तिथि, जुलूस का मार्ग एवं जुलूस के समापन का स्थान एवं समय अग्रिम रूप से निर्धारित किया जायेगा। आम तौर पर इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जुलूस का आदेश रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिया जाएगा। उम्मीदवार को अपना जुलूस उसी रास्ते से ले जाना चाहिए जिसके लिए उन्हें पहले से अनुमति दी गई है. इसी क्रम में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो।

लिखित सूचना अग्रिम में दी जाएगी

जुलूस के आयोजक स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कार्यक्रम की लिखित सूचना पहले ही दे देंगे। कोई भी अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में ऐसे क्षेत्र या तरीके से जुलूस नहीं निकालेगा, जिसमें प्रशासन द्वारा कोई निषेधाज्ञा जारी की गई हो। यदि एक ही समय में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही मार्ग पर जुलूस निकालने का प्रस्ताव है तो संबंधित आयोजक आपस में समन्वय कर यह सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस आपस में न टकराए। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके जुलूस या रैलियों में लोग ऐसी चीजें न ले जाएं जो ले जाने के लिए निषिद्ध हैं।