खुशखबरी:-बिहार में अब नियोजित शिक्षक भी बनेंगे लेक्चरर, हाइकोर्ट ने दिया आदेश…
पटना। राज्य के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले नियोजित शिक्षक भी बिहार के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज DIET, PTEC और BITE में व्याख्याता बन जाएंगे। न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने पटना उच्च न्यायालय, अजय कुमार तिवारी और अन्य बनाम राज्य सरकार और अन्य की याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीके शाही ने नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति को मान्य करते हुए बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग नियमावली -2014 और विज्ञापन संख्या-06/2016 में अपनी याचिका प्रस्तुत की, जिस पर कोर्ट ने सहमति जताई।##BSEB Bihar Board 10th, 12th Result 2021 Live Updates: इस दिन हो सकता है जारी बिहार के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक biharboardonline.bihar.gov.in
याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय ने प्रमुख सचिव के पत्र को निरस्त करते हुए नियोजित शिक्षकों की पात्रता को मान्य किया और परीक्षा का परिणाम 60 दिनों के भीतर प्रकाशित करने का आदेश दिया।
व्याख्याता की नियुक्ति की प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी
ज्ञात हो कि 2016 में सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में व्याख्याताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन संख्या – 06/2016 बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षा विभाग के अधीक्षक पर प्रकाशित किया गया था। इसके लिए बिहार सरकार के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों से न्यूनतम तीन साल के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
विज्ञापन और प्राप्त आवेदनों के आधार पर आयोग द्वारा लिखित परीक्षा भी लगभग दो साल बाद 2018 में ली गई थी। हालांकि, लिखित परीक्षा के बाद, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने आयोग को एक पत्र लिखा और नियोजित शिक्षकों को छोड़कर शिक्षकों को परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए कहा। शिक्षा विभाग के इस पत्र को अधिवक्ता विपिन कुमार और वरिष्ठ अधिवक्ता पीके शाही के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय में अजय कुमार तिवारी और अन्य ने चुनौती दी थी।##BIHAR POLITICS:विधानसभा में तेजस्वी को दिखा दिया मुक्का , भिड़े पक्ष- विपक्ष, फिर खानदान का जिक्र किया तो हुआ घमासान..!