मार्च का महीना आयकर विभाग और जीएसटी के लिए महत्वपूर्ण है। इस महीने, व्यवसायियों और नौकरियों से जुड़े लोगों को कई तरह के करों का भुगतान करना पड़ता है।
विभागों ने कर जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है। यदि आप नियत तारीख तक कर जमा नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माने के साथ कर का भुगतान करना होगा।
बार टैक्सेशन के वकील प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि आखिरी तारीख तक टैक्स और रिटर्न जमा करने से समस्याओं से बचा जा सकता है। यहां, दोनों विभागों द्वारा कर का भुगतान करने की अंतिम तिथि दी जा रही है।
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आयकर विभाग के लिए
फरवरी के टीडीएस और टीसीएस: 7 मार्च तक
एडवांस टैक्स का भुगतान: 15 मार्च तक
देर से वापसी या संशोधित रिटर्न: 31 मार्च तक
धारा 80 सी, 80 डी और 80 जी के तहत निवेश: 31 मार्च तक
विवाद से ट्रस्ट के लिए योजना: 31 मार्च तक
पैन कार्ड को आधार से जोड़ना: 31 मार्च तक
टीडीएस, चालू वित्तीय वर्ष के लिए टीसीएस रिटर्न: 31 मार्च तक
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जीएसटीgst के लिए
फरवरी का जीएसटी आर 1 रिटर्न: 11 मार्च तक
फरवरी की त्रैमासिक वापसी: 13 मार्च तक
GST R3B मासिक रिटर्न: 20 मार्च तक
6 फरवरी पीएमटी तिमाही रिटर्न: 25 मार्च
GST R9 & 9C: 31 मार्च तक
ऑप्ट वर्ष 2021-22 के लिए समग्र योजना: 31 मार्च तक
प्रोफेशनल टैक्स: 31 मार्च तक
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