पटना, राज्य ब्यूरो। पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने 23 मई से 20 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया है. शुक्रवार को हाईकोर्ट प्रशासन ने भी नोटिस जारी किया है. नोटिस के मुताबिक हाई कोर्ट ने अहम मामलों की सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच का गठन किया है. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अहम मामलों की सुनवाई होगी। अवकाश के दिनों में अधिवक्ता ई-फाइलिंग के माध्यम से प्रकरण दर्ज नहीं करा सकेंगे। हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच में सिर्फ जरूरी मामलों का ही जिक्र संभव होगा.
अधिवक्ता संघ ने की गर्मी की छुट्टी रद्द करने की मांग
इससे पहले पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी ने ग्रीष्म अवकाश रद्द करने की मांग उठाई थी. एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सह महासचिव शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि एसोसिएशन ने इसके लिए उच्च न्यायालय प्रशासन से अनुरोध किया था. उन्होंने कहा कि लंबे समय से चल रहे कोरोना काल के कारण लंबे समय से लंबित मुकदमों को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय में 24 मई से ग्रीष्म अवकाश रद्द कर सभी प्रकार के प्रकरणों की वर्चुअल मोड में ही सुनवाई की जाये.
यह भी पढ़ें:-Bihar Breaking: बिहार में महामारी घोषित हुई ब्लैक फंगस, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी जानकारी..
जरूरतमंद अधिवक्ताओं की सहायता के लिए राज्य सरकार से अनुरोध
कोरोना महामारी के मद्देनजर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से बिहार राज्य बार काउंसिल या राज्य के विभिन्न अधिवक्ता संघों को 50 करोड़ रुपये जरूरतमंद अधिवक्ताओं को भेजने का आग्रह किया है ताकि कोरोना पीड़ितों और जरूरतमंद अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके.
कोरोना पीड़ित वकीलों के लिए फंड बनाने की मांग
यह भी पढ़ें:-IPL टलने के बाद रांची में बिता रहे हैं धोनी, फार्म हाउस पर सूर्यास्त की खूबसूरत तस्वीरें क्लिक करते नजर आ रहे हैं
राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह कोरोना पीड़ितों के लिए फंड बनाने के लिए अलग से व्यवस्था करे, बीमारी की स्थिति में अधिवक्ताओं को आधुनिक सुविधाओं से लैस दो एम्बुलेंस उपलब्ध कराये. महासचिव ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को टीका उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के साथ अलग से व्यवस्था की गई है.
Also read:-FACT CHECK: बदलते मौसम और बारिश से कम सकती है कोरोना संक्रमण की रफ्तार..? समझें!