बिहार में नया भूमि नियम : इस तरह बंटेगी पुश्तैनी जमीन, मंत्री बोले- सरकार ला रही है कानून

पटना, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार अब जमीन विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करेगी। इसके लिए कानून बनाने पर भी विचार चल रहा है। यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि छोटी-छोटी बातों को लेकर जमीन का विवाद है। इससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। भूमि का उपयोग भी बाधित हो रहा है।

बहुमत के आधार पर बंटवारे को मिलेगी मान्यता

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहमति आधारित भूमि वितरण को कानूनी रूप देने पर विचार कर रही है. फिलहाल इसके प्रारूप पर विचार किया जा रहा है। पैतृक भूमि के बंटवारे में आ रही बाधा विवाद का प्रमुख कारण है। हो सकता है कि परिवार के बहुसंख्यक सदस्यों की राय को वैध किया जाए। एक परिवार में 10 सदस्य होते हैं और उनमें से कम से कम छह सदस्य विभाजन के एक रूप पर सहमत होते हैं। ऐसे मामलों में एक सहमति फॉर्म तैयार किया जाएगा और उसे कानूनी मान्यता दी जाएगी।

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मुखिया व अन्य के द्वारा भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे

राय ने कहा कि समझौता ज्ञापन पर परिवार के बहुमत सदस्यों के अलावा पंचायत प्रमुख, मुख्य चुनाव के निकटतम प्रतिद्वंद्वी, वार्ड सदस्यों और चकबंदी एवं राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे. अगर इसे कानूनी मान्यता मिल जाती है, तो अल्पसंख्यक सदस्यों के लिए इस तरह के समझौता ज्ञापन को स्वीकार करना कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। उन्होंने कहा कि सर्वे अभियान चल रहा है. चकबंदी शुरू होने से पहले सभी प्रकार के पारिवारिक भूमि विवादों का निपटारा करना आवश्यक है।

कोर्ट में गए भू माफिया

मंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि जिस जमीन के नाम पर जमाबंदी दर्ज है, उसका ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. इससे विवाद में काफी हद तक कमी आने की संभावना है। लेकिन, भू माफिया ने इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी. इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सका। सरकार इस मामले में कोर्ट से स्टे जल्द से जल्द हटाने की कोशिश कर रही है. विवाद का एक बड़ा कारण यह है कि बिना जमाबंदी के रैयत जमीन बेच देते हैं। जमीन पर कब्जे को लेकर लंबी लड़ाई चल रही है।