पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार मोटर व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी: केंद्र सरकार द्वारा पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए लाई गई नई स्क्रैप पॉलिसी जल्द ही बिहार में भी लागू हो सकती है. परिवहन विभाग के अधिकारी इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। इसके लागू होने के बाद वाहन मालिकों को नए वाहनों की तुलना में फिटनेस प्रमाण पत्र और 15 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण में अधिक पैसा खर्च करना होगा। स्क्रैप पॉलिसी के बाद वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस और फिटनेस रेट तय कर दिया गया है.
मोटरसाइकिल पंजीकरण के नवीनीकरण पर लगेगा दोहरा शुल्क
अगर कोई पुरानी मोटरसाइकिल को स्क्रैप करके नई खरीदता है, तो मैनुअल मोटरसाइकिल के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 400 रुपये और सेल्फ पावर्ड मोटरसाइकिल के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं अगर कोई 15 साल पुरानी मोटरसाइकिल चलाना चाहता है तो उसे फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 1000 रुपये देने होंगे। अगर कोई तिपहिया या हल्के मोटर वाहन को खंगालकर नया वाहन खरीदता है, तो उसे मैनुअल वाहन में केवल 800 और स्व-चालित वाहनों के लिए फिटनेस आइटम में 1000 रुपये का भुगतान करना होगा।
हल्के मोटर वाहनों के लिए 7500 रुपये तक फिटनेस शुल्क
अगर कोई 15 साल पुराना तिपहिया वाहन चलाना चाहता है तो उसे फिटनेस के लिए तीन गुना अधिक 3000 रुपये देने होंगे। इसी तरह 15 साल पुराने हल्के मोटर वाहन वाले चालकों को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 7500 रुपये खर्च करने होंगे। इसका मकसद लोगों को पुराने वाहन रखने से हतोत्साहित करना है।
केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार भी जल्द ले सकती है फैसला
15 साल पुराने वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा महंगा
इसी तरह यदि कोई मध्यम माल या यात्री मोटर वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन ले लिया जाता है, तो उन्हें मैनुअल वाहनों में फिटनेस के लिए केवल 800 रुपये और स्व-चालित वाहनों में 1300 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आप इस कैटेगरी में 15 साल पुराना वाहन चलाना चाहते हैं तो आपको करीब आठ गुना ज्यादा यानी 10 हजार रुपये चुकाने होंगे।