पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए आपके पास 30 जून तक का समय है। इसके बाद आपसे 1000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। यहां हम आपको यह काम निपटाने का ऑनलाइन तरीका बता रहे हैं।
टैक्सपेयर्स यह जानने की जरूरत है कि 1 अप्रैल, 2017 से पैन और इनकम रिटर्न के लिए आवेदन पत्र में आधार नंबर को दर्ज करना अनिवार्य हो गया है। इसलिए पेनल्टी और परेशानियों से बचने के लिए आपको जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन कैसे लिंक कर सकते हैं।
पैन को आधार के साथ ऐसे लिंक करें:
आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं या लिंक पर क्लिक करें – https://incometaxindiaefiling.gov.in/
रजिस्टर करें (अगर पहले से नहीं किया है). आपका पैन ही आपकी यूजर आईडी होगी।
यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।
एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए पूछेगा।
अगर ऐसा कुछ नहीं दिखा तो तो मेनू बार पर ‘Profile Settings’ पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
पैन विवरण के अनुसार जन्म तिथि और लिंग जैसे डिटेल्स पहले से लिखे होंगे।
पैन डिटेल्स को वेरिफाई करें। अगर कोई जानकारी मेल नहीं हो रही तो किसी एक डॉक्यूमेंट में उसे ठीक कराना होगा।