Corona से मरने वालों के परिजनों को मिलेगा कितना मुआवजा?, Supreme Court ने दिया ये आदेश

कोरोना से अपनी जान गंवाने वाले मृतकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे. कोर्ट ने केंद्र सरकार से मुआवजे की रकम तय करने का निर्देश दिया है. इस दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी पर तीखी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि आप अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने में विफल रहे हैं. इसके अलावा, न्यायालय ने केंद्र सरकार को तीन अहम निर्देश दिया है.

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कोर्ट ने कहा कि कोरोना से मौत होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था सरल हो. अधिकारी इसके लिए दिशा निर्देश जारी करें. जैसा की वित्त आयोग ने प्रस्ताव दिया था, उसके आधार पर केंद्र कोरोना मृतक व्यक्ति के परिवार के लिए इंश्योरेंस स्कीम बनाए, जिसकी जान आपदा में गई है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी राहत के न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुए कोरोना मृतकों के परिवारों के लिए गाइडलाइन 6 हफ्तों के भीतर जारी करे.
Source-news 18

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