बिहार में शराबबंदी पर ऐतिहासिक केसः बेटे के खिलाफ गवाही देने कोर्ट पहुंची मां, दिलाई पांच साल की सजा

आरा: शराब पीकर अपने माता-पिता के साथ मारपीट किए जाने के एक मामले में आरा के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में मां द्वारा दर्ज कराई गई एफआइआर के आधार पर शराबी पुत्र को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

नशे की हालत में पुलिस ने किया था गिरफ्तार

मामला आरा टाउन थाना क्षेत्र के प्रकाश पुरी, शीतल टोला मुहल्ले का है। सजा पाने वाला युवक आदित्य राज उर्फ बिट्टू है। शीतल टोला निवासी रामावती देवी ने 10 जून 2021 को नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका पुत्र आदित्य राज उर्फ बिट्टू शराब के नशे में उनके तथा पति के साथ गाली-गलौज व मारपीट के बाद उन्हें कमरे में बंद कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिट्टू को नशे की हालत में गिरफ्तार कर उसकी मेडिकल जांच कराई थी। शराब पीने की पुष्टि के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया था।

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– बिहार के भोजपुर में अपने तरह का पहला मामला

– पांच वर्ष के कैद के साथ एक लाख जुर्माना भी लगाया गया

– 10 जून को हुआ था केस, छह माह के अंदर आया फैसला

मारपीट कर रुपये छीनने का भी आरोप

दर्ज प्राथमिकी में महिला ने बेटे पर मारपीट कर रुपये छीनने का भी आरोप लगाया था। एक्साइज के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि इस ट्रायल में अभियोजन की तरफ से तीन गवाह प्रस्तुत किए गए, जिसमें इस कांड की सूचक तथा अभियुक्त की मां रामावती देवी ने गवाही दी। साथ ही पुलिस की तरफ से मजहर हुसैन तथा कांड की अनुसंधानकर्ता नीता कुमारी ने अपना बयान अदालत के समक्ष दर्ज कराया। बड़ी बात यह रही कि आरोपित के पक्ष से कोई वकील पैरवी करने को भी तैयार नहीं हुए।

Source Dainik Jagran