जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्कूल व्याख्याता कृषि भर्ती -2018 के मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, कार्मिक सचिव और आरपीएससी सचिव से पूछा है कि यदि उम्मीदवार ने नेट उत्तीर्ण कर लिया है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा है। बी.एड. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने संतोष कुमार मीणा की याचिका पर यह आदेश दिया।
याचिका में, अधिवक्ता आरडी मीणा ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1970 में कृषि में स्कूल व्याख्याता के पद के लिए इस विषय में पीजी डिग्री होना काफी था।
वहीं, वर्ष 2012 में पीजी डिग्री के साथ बीएड करने के लिए भी इस नियम में संशोधन किया गया था। याचिका में संशोधन नियम को चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता ने पीजी के अलावा कृषि से नेट उत्तीर्ण किया है।
इसके बावजूद, उन्हें व्याख्याता भर्ती में यह कहते हुए निकाल दिया गया कि उनके पास बीएड की डिग्री नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया कि जिन विषयों से उसने कृषि में स्नातक किया है, वहां कोई बी.एड. उन विषयों से। जिस पर सुनवाई करते हुए पीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।