बिहार पंचायत चुनाव: ग्राम प्रधान चुनने के लिए 18 लाख मतदाता, आयोग ने मतदान के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए

राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक दिशानिर्देश जारी किया है। इसके अलावा, जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट कंवल तनुज को भी एक पत्र दिया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। जबकि वोटों की गिनती सुबह आठ बजे से शुरू होगी। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया गाइडलाइन के तहत शुरू की गई है और पंचायत चुनाव की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। आयोग ने चुनाव में उम्मीदवारों के प्रस्तावकों के बारे में एक निर्देश भी जारी किया है। तदनुसार, प्रस्तावक बनने की प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए पंचायत निकायों और ग्राम न्यायालयों के पदों के लिए निर्धारित की गई है। पंचायत चुनाव के तहत, जिले में 18 लाख मतदाता जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी के सदस्यों का चयन करेंगे।

प्रस्तावकों को स्थानीय प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होगी
केंद्र या राज्य या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से पूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षिक या गैर-शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले या पदस्थ या प्रतिनियुक्त किए गए या नियुक्त किए गए अधिकारियों, शिक्षकों, प्रोफेसरों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को जारी किए गए दिशानिर्देशों के तहत प्रस्तावक नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, विशेष शिक्षा परियोजनाओं, साक्षरता अभियानों और विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर काम करने वाले प्रशिक्षकों को भी प्रस्तावक बनने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इसके अलावा, पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, दलपति और मानदेय पर काम करने वाले होमगार्ड भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक अधिवक्ता जीपी और लोक अभियोजक पीपी भी प्रस्तावक नहीं बन पाएंगे। आयोग ने कहा कि यदि उपर्युक्त व्यक्ति प्रस्तावक है तो ऐसे उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

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