गोपालगंज शराब मामले में बहाल 10 पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी, 16 की मौत

पटना उच्च न्यायालय ने गोपालगंज के खजुरबानी गाँव में शराब पीने से 16 लोगों की मौत के मामले में विभिन्न पदों पर तैनात पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें बहाल करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने सभी पुलिसकर्मियों को नौकरी में बनाए रखने के लिए दस पुलिसकर्मियों के आदेश को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि 16 अगस्त 2016 को अवैध देशी शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद गोपालगंज पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। थाने के सभी कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। बाद में डीजीपी ने एक आदेश जारी कर कर्मियों को दोषी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया। हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर डीजीपी के आदेश को चुनौती दी गई थी। इससे पहले भी हाईकोर्ट इस मामले में कई पुलिसकर्मियों को राहत दे चुका है।

न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने पुलिसकर्मियों मिथिलेश्वर सिंह, नीतीश कुमार सिंह, मनीष कुमार, सुनील कुमार श्रीवास्तव, चंद्रिका राम, धीरज कुमार राय, भारत प्रसाद सिंह, मनोज कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह और नवल कुमार सिंह के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर बड़ी राहत दी। उन्होंने सभी पिछले वेतन और अन्य सुविधाओं के साथ सेवा को तुरंत बहाल करने का भी आदेश दिया। आदेश में यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता अवैध आदेश के कारण सेवा से बाहर रहने की अवधि के लिए पूर्ण वेतन और अन्य पारिश्रमिक का भी हकदार होगा।

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