खुशखबरी:बिहार में जाति, आवासीय और आय के लिए अब नहीं लगाना होगा CO ऑफिस का चक्कर!

बिहार में अब आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जोनल अधिकारी, अंचला अधिकारी के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दरअसल, सरकार के नए नियम के मुताबिक, अब ये सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार राजस्व अधिकारी को दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, अब राजस्व अधिकारी ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नीतीश सरकार ने आय, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र के नियमों में बदलाव किया है। अब इन प्रमाणपत्रों को जारी करने का अधिकार राजस्व अधिकारी को दिया गया है। बिहार में इस फैसले के कारण लोगों को CO ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

ऑनलाइन की सुविधा– बता दें कि नीतीश सरकार ने आवासीय, आय और जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की है। इन प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए लोगों को कार्यालय के काउंटर पर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया और कहा कि लोक सेवा अधिनियम (आरटीपीएस) ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब ये प्रमाण पत्र समय सीमा के भीतर संबंधित व्यक्ति के ईमेल पर बनाए जाएंगे। आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं और एक सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन रख सकते हैं.

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आप इस तरह से डाउनलोड – आवासीय, आय और जाति प्रमाण पत्र अब बिहार में आसानी से डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके लिए  कर पाएंगेआवेदन करते समय, उम्मीदवार को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य होगा। प्रक्रिया के बाद, इन प्रमाणपत्रों के निर्माण की समय सीमा संबंधित व्यक्ति के ई-मेल पर अधिकतम 10 कार्य दिवसों के भीतर तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही मोबाइल पर एक अलग एसएमएस भी जाएगा, जिसमें लिंक दिया जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके कोई भी अपना प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकता है।