शिक्षा विभाग ने बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति वर्ग और अधिकतम 50000 रुपये प्रति माह करने के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के साथ एक संकल्प जारी किया है। प्रस्ताव में उनकी नियुक्ति के लिए गठित समिति को यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित किया गया है। इसके अलावा, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित सेवा शर्तों में आंशिक संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
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अतिथि / अंशकालिक शिक्षकों को 11 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है और फिर से चयन समिति द्वारा सेवा का नवीनीकरण अगले 11 महीनों के लिए उनके प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकता है। कुलपति विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। कुलपति, संकाय और teविभाग के अध्यक्ष द्वारा नामित संबंधित विषय का एक विशेषज्ञ और अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला, दिव्यांग श्रेणी से संबंधित प्रत्येक शिक्षाविद् चयन समिति का सदस्य होगा।
Source-hindustan