बिहार का कोई भी मरीज अब मुफ्त 102 एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठा सकता है। एम्बुलेंस सभी के लिए मुफ्त कर दिया गया है, बशर्त यह है कि सरकारी अस्पताल में जाने पर ही मरीज को इस सेवा का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए हैं।
राज्य सरकार ने अब सरकारी अस्पताल या आपातकालीन अस्पताल में भर्ती किसी भी मरीज को मुफ्त एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने इस आशय का आदेश जारी किया है।
पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा 102 एंबुलेंस का लाभ मरीजों को दिया जा रहा था, लेकिन इसमें कुछ शर्तें थीं। यह लाभ गर्भवती महिलाओं और प्रसव के बाद उन्हें घर पहुंचाने के लिए दिया गया था। इसके अलावा, बीमार 102 बच्चों को एक साल तक की उम्र और उन्हें घर ले जाने के लिए, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, राशन कार्ड धारकों, कालाजार रोगियों, रेफ़र बच्चों और ग्लूकोमा से पीड़ित बच्चों को मुफ्त एंबुलेंस सेवा दी जा रही थी।