पटना। पटना जंक्शन स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर के दर्शनार्थियों को वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने रेल प्रशासन से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने लव कुमार मिश्रा की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मामला मुफ्त पार्किंग की सुविधा देने का है। दरअसल, महावीर मंदिर के पास पार्किंग की कोई जगह नहीं है। मंदिर में आने वाले लोग पार्किंग के लिए रेलवे क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए उन्हें पार्किंग शुल्क देना पड़ता है।
रेलवे से मुफ्त पार्किंग की सुविधा के लिए याचिका
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीके शाही ने अदालत को बताया कि महावीर मंदिर असंख्य भक्तों का केंद्र है। ट्रस्ट का नाम इसके नाम पर रखा गया है, जो जनकल्याणकारी कार्यों में समर्पित है। भक्तों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंदिर के पास कोई जमीन नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदिर से सटे रेलवे की काफी जमीन है, जिसका इस्तेमाल श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त पार्किंग के लिए किया जा सकता ह उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त पार्किंग की सुविधा दी जाए, यह जनहित में जरूरी है।
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रेलवे के वकील ने दी ये दलील
रेलवे की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि मंदिर ट्रस्ट अपने संसाधनों से पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम है। कोर्ट ने रेलवे से यह स्पष्ट करने को कहा है कि पटना जंक्शन के आसपास रेलवे की जमीन पर मंदिर भक्तों के लिए पार्किंग की सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती. अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
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रेलवे के लिए ये हो सकती है परेशानी
महावीर मंदिर पटना जंक्शन से बहुत सटा हुआ है। पटना जंक्शन की पार्किंग भी उस जगह से कुछ कदम की दूरी पर है जहां मंदिर आने वाले लोग अपने वाहन पार्क करते हैं। अगर मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए पार्किंग फ्री कर दी जाती है तो रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोग भी इसका लाभ उठाएंगे। इससे रेलवे के राजस्व पर असर पड़ेगा।