एक से अधिक पत्‍नी है, तो इस में नहीं बैठ सकते आप; देखें नया नियम

अब झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में एक से अधिक विवाहित अभ्यर्थी नहीं बैठ पाएंगे। जेपीएससी परीक्षा नियमों में संशोधन के बाद, दो या अधिक विवाह करने वाले महिला या पुरुष उम्मीदवारों को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में परीक्षा नियम 2021 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

झारखंड संयुक्त लोक सेवा परीक्षा नियम 2021 के प्रावधानों से संबंधित राजपत्र जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। कई क्षेत्रों में, नियमों को सख्त बनाया गया है, और कई मामलों में उम्मीदवारों को उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। JPSC के माध्यम से 15 प्रकार की सेवाओं की परीक्षा के लिए हर साल परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है और परीक्षा को उक्त वर्ष के रूप में जाना जाएगा।

सरकार ने फैसला किया है कि दो या अधिक विवाह करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, अगर राज्य परिस्थितियों के आधार पर अनुमति देता है, तो ऐसे लोगों को अनुमति दी जा सकती है। सरकारी सेवा में तीन साल बिताने वालों को आयु सीमा में पांच साल का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, परीक्षा हर साल आयोजित की जाएगी और कैडर से संबंधित विभाग हर साल 1 जनवरी की तारीख से रिक्तियों की गणना करेंगे और कार्मिक विभाग को सूचित करेंगे। इस जानकारी के आधार पर, कार्मिक विभाग जेपीएससी के साथ पत्राचार करेगा, जिसके आधार पर आयोग हर साल रिक्तियों की घोषणा करने वाली परीक्षा लेगा। यह निर्णय लिया गया है कि संयुक्त लोक सेवा परीक्षा का नाम विज्ञापन के प्रकाशन के वर्ष से जाना जाएगा। यदि परीक्षा किसी वर्ष में आयोजित नहीं की जाती है, तो आयोग अगले वर्ष या बाद के वर्षों में रिक्तियों को जोड़कर परीक्षा लेगा।

21 से 35 वर्ष तक के उम्मीदवार भाग ले सकेंगे

आम तौर पर, 21 से 35 वर्ष के उम्मीदवार झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा, विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए अलग-अलग आयु छूट भी दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने सरकारी सेवा में तीन साल बिताए हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। इससे सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मियों को लाभ होगा। यदि अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों के पास किसी भी प्रकार की विकलांगता है, तो दोनों वर्गों को मिलाकर आयु में छूट की गणना की जाएगी।

विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा

अत्यंत पिछड़ा वर्ग: 37 वर्ष

महिला: 38 साल

एसटी / एससी: 40 वर्ष

आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग: 35 वर्ष

40 प्रतिशत से अधिक विकलांग: सभी वर्गों में 10 वर्ष की छूट

एक्स सर्विस मैन: सभी वर्गों में 5 साल की छूट

श्रेणी: न्यूनतम पास अंक

एससी, एसटी, महिला: 32%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग: 34 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग: 36.5 प्रतिशत
लुप्तप्राय जनजातियों: 30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 40

इन सेवाओं में नौकरी मिलेगी JPSC

झारखंड प्रशासनिक सेवा

झारखंड पुलिस सेवा

झारखंड जेल सेवा

झारखंड नवाचार सेवा

झारखंड वित्त सेवा

झारखंड सूचना सेवा

झारखंड श्रम सेवा

झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग -2

झारखंड सहकारी सेवा

झारखंड सामाजिक सुरक्षा सेवा

झारखंड योजना सेवा

झारखंड उत्पाद सेवा

झारखंड पंजीकरण सेवा

झारखंड होमगार्ड राजपत्रित सेवा

झारखंड शहरी सेवा

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