मुजफ्फरपुर। महिला शिल्प कला भवन (एमएसकेबी) बालिका उच्च विद्यालय की जमीन पर वर्षों से अतिक्रमण किए लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर प्रशासन ने मुहर लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को विद्यालय की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा। नोटिस जारी होने पर जमीन पर कब्जा करने वाले इमामगंज, वार्ड 18 के कई लोगों ने आवेदन देकर कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया था। जांच में मुजफ्फर हसन एवं अन्य के दावे में दम नहीं निकला। एसडीओ पूर्वी डा. कुंदन कुमार ने आदेश जारी कर कहा कि कार्रवाई रोकने को लेकर जो आवेदन दिए गए थे उनके पास वैध साक्ष्य नहीं पाए गए। इसे देखते हुए विद्यालय की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा।
मालूम हो कि खासमहाल की लगभग दस एकड़ जमीन पर सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं संचालित हो रही हैं। इसमें से उच्च विद्यालय के लिए 4.13 एकड़, मध्य विद्यालय के लिए 0.37 एकड़ और कालेज के लिए 5.18 एकड़ जमीन दी गई थी। इस जमीन का बड़ा हिस्सा अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया। स्थिति यह हो गई की यहां पढऩे आने वाली छात्राओं के साथ छेडख़ानी की घटनाएं होने लगीं। पिछले 20 वर्षों से स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई की गुहार लगाई, मगर प्रशासनिक मदद नहीं मिल सकी। मामले को लेकर दुर्गास्थान निवासी अमरेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष 11 दिसंबर को आदेश जारी कर तीन माह में पूरी जमीन पर चहारदीवारी देने का शपथ-पत्र जमा करने को कहा। कोरोना के कारण तय सीमा में कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद हाईकोर्ट में अवमाननावाद दायर किया गया। इसके आलोक में अब कार्रवाई हो रही है।