चुनाव आयोग की बड़ी घोषणा 2021, बिहार में मुखिया और सरपंच को लेकर… 

बिहार पंचायत चुनाव: बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा से पहले, राज्य में मुखिया और सरपंच को एक बड़ा झटका लगा है। राज्य आयोग ने मतदान केंद्रों की सूची के लिए एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि सभी मतदान केंद्रों की सूची और निरीक्षण की जिम्मेदारी प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) की होगी। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची केवल आयोग की सहमति से प्रकाशित की जा सकती है। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रमुख के घर से 100 मीटर दूर कोई मतदान केंद्र नहीं होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बिहार में अप्रैल और मई में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। चुनाव से पहले सभी जिलों में अधिकृत अधिकारियों को मतदान केंद्र का जायजा लेना है। अधिकारी मतदान केंद्र की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंप देगा, जिसे आयोग की सहमति से प्रकाशित किया जा सकता है।

अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र वर्तमान प्रमुख (मुखिया) के घर से 100 मीटर की दूरी पर नहीं बनाया जा सकता है। इस मामले में, अधिकृत अधिकारी जिम्मेदार होंगे। बिहार में होली के बाद कभी भी पंचायत चुनाव की घोषणा की जा सकती है।

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वहीं, बिहार चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद मतदाता सूची का मसौदा मंगलवार को राज्य की सभी 8387 ग्राम पंचायतों में प्रकाशित किया जाएगा। मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर सोमवार को राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बातचीत की। साथ ही, जिन जिलों में मतदाता सूची के प्रकाशन में कोई समस्या थी, उसे हटा दिया गया है।

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