Coronavirus in Bihar : बिहार में कोरोना गाइड लाइन का पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई साथ ही…

पटना। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बसों और अन्य वाहनों के संचालन से संबंधित दिशा-निर्देश दिए हैं। अगर यात्रा के दौरान लोग बिना मास्क के मिलते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वाहन को भी जब्त कर लिया जाएगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, यह चिंता का विषय है।

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इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी लोग कोविद के प्रावधानों का पालन करें। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और इसकी निगरानी सभी जिलाधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने भीड़भाड़ से बचने के लिए कहा। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। एक मुखौटा के साथ, आप अपने आप को और साथ ही दूसरों की रक्षा कर सकते हैं।

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अभियान नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए

राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाने के लिए, शनिवार को सभी जिलों में सार्वजनिक परिवहन वाहनों (ऑटो, टैक्सी, बस) में जोरदार मुखौटा जांच अभियान चलाया गया, अब यह अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा, ताकि यात्रा के दौरान लोग गाइडलाइन का पालन करें। जो लोग यात्रा के दौरान बिना मास्क पहने पाए जाते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। उस वाहन को भी जब्त किया जाना चाहिए।

यह दिया निर्देश

  1. वाहन चालकों को निर्देश दिया गया कि खुद के साथ सभी यात्रियों को मास्क लगावाना सुनिश्चित करें। क्षमता से आधी सीट पर ही यात्रियों को लेकर चलें।
  2. वाहन को प्रतिदिन धुलवाना, साफ-सुथरा रखने और समय -समय पर सैनिटाइजेशन कराएं।
  3. ड्राइवर और कंडक्टर को साफ कपड़े और मास्क-ग्लब्स पहनने होंगे।
  4. वाहनों के अंदर और बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों संबंधी पोस्टर स्टिकर लगाएं।
  5. वाहनों के अंदर चढ़ने उतरने के समय सोशल डिस्टैंसिंग का पालन पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
  6. प्रत्येक यात्री के लिए यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  7. यात्रा के दौरान सोशल डिस्टैसिंग का पालन करें।

Source-Prabhat khabar