बीपीएससी 64वीं के एक हजार अभ्यार्थियों के मूल अंक पत्र कोर्ट में पेश करने का आदेश, ओवरराइटिंग का मामला

राज्य ब्यूरो, पटना : पटना हाईकोर्ट ने 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की मुख्य परीक्षा के मूल अंक पत्र में ओवरराइटिंग कर फेल करने के एक मामले पर शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने एक हजार अभ्यार्थियों के मूल अंक पत्र को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश पीबी बजनथ्री की एकलपीठ ने संगीता कुमारी की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग को सफल और असफल दोनों अभियार्थियों के कुल एक हजार मूल अंक पत्र को 22 मार्च तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के जेनेरल स्टडीज के उत्तर पत्र में कई जगह मूल अंक को ओवर राइटिंग कर घटा दिया गया है।

64वीं संयुक्त परीक्षा का रिजल्ट निकाले जाने पर याचिकाकर्ता को अपनी कैटेगरी के न्यूनतम कट आफ अंक से मात्र पांच अंक से फेल कर कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार के माध्यम से जब उत्तर पत्र की कापी मिली तो उसने पाया कि उसकी आंसर शीट में कई जगह ओवर राइटिंग कर पांच अंक कम कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से इस मामले कि निगरानी जांच की मांग करते हुए कहा कि यकीनन उत्तर पत्र के साथ छेड़छाड़ कर याचिकाकर्ता को फेल कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने आरोप को गंभीरता से लेते हुए एक हजार अभ्यर्थियों के सभी पेपरों के मूल अंक पत्र को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी ।

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