बिहार में व्यवसाय को बढ़ाने हेतु जाने मुख्यमंत्री के इस लाभकारी योजना को

बिहार में रोजगार को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने जा रही है। इन दोनों योजनाओं के प्रस्ताव उद्योग विभाग ने तैयार कर लिए हैं। लेकिन इनमें से किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का इंटर पास होना जरूरी है।

आईटीआई या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या इसके समकक्ष योग्यता होने पर भी लाभ होगा। यही नहीं, सरकारी मदद से उद्यमी बनने के लिए आवेदक की उम्र 52 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री की सात वर्षीय योजना में प्रशिक्षण और रोजगार सृजन पर विशेष जोर है। युवाओं को कई स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वे किसी भी नौकरी और स्वरोजगार के विकल्प को चुनने के लिए तैयार हो सकें। इस क्रम में, उद्योग विभाग महिलाओं और युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करेगा। इसके लिए विभाग ने एक नई योजना तैयार की है।

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मुख्यमंत्रीयुवा महिला उद्यमी और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को SC-ST और अत्यंत पिछड़ों की तर्ज पर लॉन्च किया गया है।
इन दो योजनाओं के तहत, हर साल राज्य में 2.5 हजार महिलाओं और समान संख्या में युवाओं को लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है।

साथ ही जिलेवार लक्ष्य भी निर्धारित किया जाएगा। लाभार्थियों की आयु 18 से 52 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि पहले से चल रहे मुख्यमंत्री एससी-एसटी और अति पिछड़े उद्यमी योजना में न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। लोक वित्त समिति की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

पंजीकरण किसी फर्म या कंपनी द्वारा किया जाएगा
योजना का लाभ पाने के लिए, आवेदकों को अपनी स्वयं की फर्म या कंपनी बनानी होगी और इसे पंजीकृत करना होगा। इसके लिए उनके पास कई विकल्प होंगे। उदाहरण के लिए, पंजीकरण स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म या निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में होना चाहिए।

पांच लाख का अनुदान
इस योजना के तहत एक नया उद्यम शुरू करने के लिए कुल 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। इसमें परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। महिलाओं को बिना ब्याज के पांच लाख और युवाओं को एक प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। यह राशि लाभार्थियों को 84 किस्तों में लौटाई जानी है।

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