पटना उच्च न्यायालय ने उन शिक्षकों को हटाने पर रोक लगा दी है जो 31 मार्च 2019 तक शिक्षा में डिप्लोमा नहीं कर पाए हैं। न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने करीब एक दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
अदालत को बताया गया कि 22 अक्टूबर 2019 को, प्राथमिक निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देते हुए एक पत्र जारी किया था कि जिन शिक्षकों ने 31 मार्च 2019 तक डीएलएड पूरा नहीं किया है और 12 वीं कक्षा के बाद 50 प्रतिशत से कम अंक लाएंगे, उन्हें नौकरी दी जाएगी। हटाने की कार्रवाई करें।
आपको बता दें कि उन सभी शिक्षकों, जिन्होंने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 50% से कम अंक हासिल किए थे, ने अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी है।